नाबालिग के यौन शोषण के जुर्म में दो को 20-20 वर्ष की कैद

By भाषा | Updated: February 4, 2021 19:01 IST2021-02-04T19:01:11+5:302021-02-04T19:01:11+5:30

Two to 20 years in prison for sexual exploitation of a minor | नाबालिग के यौन शोषण के जुर्म में दो को 20-20 वर्ष की कैद

नाबालिग के यौन शोषण के जुर्म में दो को 20-20 वर्ष की कैद

जींद, चार फरवरी हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने तथा उसे जातिसूचक गालियां देने के जुर्म में दो युवकों को 20-20 वर्ष के कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी ।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अनुसार शहर के थाना नरवाना इलाके की एक 14 साल की लड़की ने एक अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था, ‘‘वह शहर में कमरा किराए पर लेकर मां-बाप के साथ रहती है तथा धर्मसिंह कालोनी निवासी अरूण एवं रवि उर्फ पिंटू अक्सर उसके घर आते है ।’’

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि दोनों पिछले कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और जब भी वह विरोध करती तो उसे जातिसूचक गालियां दी जाती और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर धर्मसिंह कालोनी निवासी अरूण, रवि उर्फ पिंटू के खिलाफ संबंधित अधिनियमों की संबंधित धाराओं के अधीन मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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Web Title: Two to 20 years in prison for sexual exploitation of a minor

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