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दो वकीलों ने आर्यन की जमानत अर्जी को तरजीह दिये जाने का मुद्दा अदालत में उठाया

By भाषा | Updated: October 26, 2021 20:09 IST

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मुंबई, 26 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं ने मंगलवार को शिकायत की कि मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती से संबंधित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मामले के एक आरोपी और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को महीनों से लंबित कई अन्य मामलों पर तरजीह दी जा रही है।

अधिवक्ताओं - सुभाष झा और अमरीश मिश्रा - ने यह शिकायत मौखिक रूप से की और आर्यन खान की जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर करने का दावा किया।

झा ने दावा किया, ‘‘हम अभियोजन (एनसीबी) मामले का समर्थन कर रहे हैं (और जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं)। लेकिन हमारी शिकायत इससे अधिक यह है कि यह अदालत आर्यन खान की जमानत याचिका को तरजीह दे रही है, जबकि उसके समक्ष इस तरह की सैकड़ों याचिकाएं लंबित हैं।’’

उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो महीनों और यहां तक ​​कि सालों से जेल में हैं।

आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी शिकायतें सुरूचि पूर्ण नहीं हैं।

न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, ‘‘आप (झा) कई मौकों पर मेरे सामने पेश हुए हैं और इस तथ्य को जानते हैं कि मैं दिन के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को पूरा करने के लिए शाम 7.30 बजे तक बैठता हूं।’’

न्यायाधीश ने इसके बाद अपने कर्मचारियों को शेष दैनिक सूची (मामलों की) से मामलों को बताने के लिए कहा और अदालत में मौजूद वकीलों से पूछा कि क्या उनके पास कोई जरूरी मामला है।

अन्य लंबित मामलों को स्थगित किये जाने के बाद, न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आर्यन खान और मादक पदार्थ मामले में सह-आरोपियों - अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दाखिल किये हैं। इनमें दावा किया गया है कि उनके पास आर्यन खान और मामले में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी है।

न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा कि वह सुनवाई के अंत में हस्तक्षेप के लिए दाखिल आवेदनों पर विचार करेंगे।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे बुधवार को आर्यन खान और सह-आरोपियों की जमानत अर्जी पर आगे सुनवाई करेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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