Today's Top News: पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मिले भारतीय राजनयिक, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिक खारिज
By भाषा | Published: September 2, 2019 02:51 PM2019-09-02T14:51:08+5:302019-09-02T14:51:26+5:30
कुलभूषण जाधव से मिले भारतीय राजनयिक
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से सोमवार को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने मुलाकात की। यह मुलाकात ‘‘अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुपालन में’’ पाकिस्तान द्वारा सोमवार को जाधव को राजनयिक पहुंच की अनुमति दिए जाने के बाद हुई। भारतीय नागरिक जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और ‘जासूसी तथा आतंकवाद के जुर्म में’ पड़ोसी देश ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अहलूवालिया और जाधव के बीच मुलाकात अभी जारी है। यह मुलाकात पाकिस्तान की एक उपजेल में हो रही है। जाधव से मुलाकात करने से पहले, अहलूवालिया ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल से विदेश मंत्रालय में मुलाकात की।
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकारों की पैरवी करने पर वरिष्ट अधिवक्ता डा. राजीव धवन को कथित धमकी देने के मामले में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई की जायेगी। पीठ ने कहा, ‘‘यह कल के लिये सूचीबद्ध की जायेगी।’’ संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं। प्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक तथा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी।
अजित पवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश में दखल से इंकार
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में राकांपा के नेता अजित पवार और 70 से अधिक अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इस मामले में उच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश को कुछ आरोपियों द्वारा चुनौती दिये जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार करते हुये कहा कि जांच रोकी नहीं जा सकती है। उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। पीठ ने इन आरोपियों की याचिका का निबटारा करते हुये टिप्पणी की कि यह मामला बहुत बड़ी रकम से जुड़ा है और इसलिए इसकी जांच रोकी नहीं जा सकती। पीठ ने कहा कि इस घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के आदेश और उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुये बगैर जारी रहेगी।
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