दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को दो हफ्ते के लिए फरलो की मंजूरी मिली, जेल से आएंगे बाहर
By विनीत कुमार | Updated: October 26, 2019 15:08 IST2019-10-26T14:50:02+5:302019-10-26T15:08:12+5:30
हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में आने जा रही जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला के दो हफ्ते के लिए फरलो की मंजूरी मिल गई है। अजय चौटाला अभी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं।

अजय चौटाला जेल से आएंगे बाहर, फरलो को मंजूरी मिली (फाइल फोटो)
हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बीच दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला के फरलो (छुट्टी) को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया है कि अजय चौटाला को जेल से दो हफ्ते की फरलो (छुट्टी) को मंजूरी मिल गई है। अजय चौटाला आज शाम या रविवार सुबह जेल से बाहर आ जाएंगे।
अजय चौटाला अभी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। अजय के पिता और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में बंद हैं। अजय चौटाला और उनके पिता तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाकर अपने पिता से मुलाकात की थी।
जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की है। वहीं, बीजेपी केवल 40 सीट पर कब्जा जमा चुकी है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। ऐसे में जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। दोनों दलों के बीच हुए गठबंधन के फैसले के तहत राज्य का मुख्यमंत्री बीजेपी से जबकि उप-मुख्यमंत्री जेजेपी से होगा
Tihar DG: Ajay Chautala (father of Jannayak Janta Party leader Dushyant Chautala) has been granted furlough and will be out today evening or tomorrow morning. He has been granted furlough for two weeks. pic.twitter.com/q8gYg8mq5i
— ANI (@ANI) October 26, 2019
फरलो का मतलब छुट्टी से है। नियमों के अनुसार फरलो के तहत एक कैदी साल में दो हफ्तों की छुट्टी ले सकता है। हालांकि, जरूरत के अनुसार इसे और दो हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कैदी को कारण बताते हुए एक आवेदन देना होता है। फरलो की शर्त ये भी होती है कि कैदी आधी सजा काट चुका हो। यह पैरोल से अलग है। पैरोल विशेष परिस्थिति में सरकार या कोर्ट की ओर से दिया जाता है। वहीं, फरलो जेल महानिदेशक की ओर से दिया जाता है।