न्यायाधिकरण ने दिया राजस्व विभाग को झटका, फ्लिपकार्ट को लौटाने होंगे 55 करोड़ रुपये
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 26, 2018 22:14 IST2018-04-26T22:14:17+5:302018-04-26T22:14:17+5:30
राजस्व विभाग ने कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को 2015-16 के दौरान 796 करोड़ रुपये की दी गयी छूट को पूंजीगत खर्च माना था।

न्यायाधिकरण ने दिया राजस्व विभाग को झटका, फ्लिपकार्ट को लौटाने होंगे 55 करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 26 अप्रैल। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग द्वारा ई- कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से की गई 109.52 करोड़ रुपये की कर मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले में न्यायाधिकरण ने कहा है कि कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी गयी छूट को पूंजीगत खर्च नहीं माना जा सकता है।
इस आदेश के बाद आयकर विभाग को फ्लिपकार्ट द्वारा जमा कराई गई 55 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि लौटानी होगी साथ ही न्यायाधिकरण के छह फरवरी के आदेश के बाद जमा करायी गयी बैंक गारंटी भी वापस करनी होगी।
बता दें कि राजस्व विभाग ने कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को 2015-16 के दौरान 796 करोड़ रुपये की दी गयी छूट को पूंजीगत खर्च माना था।
कर विभाग का मानना था कि कंपनी ने ग्राहकों को दी गई छूट पेशकश की वजह से कंपनी को हुये नुकसान के पीछे कंपनी का अपने ब्रांड मूल्य को बेहतर बनाना और ऑनलाइन बाजार में अपना एकाधिकार या अग्रणी स्थिति बनाना मकसद था।