कबूतरबाजी के कारण व्यक्ति की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 6, 2021 19:53 IST2021-10-06T19:53:36+5:302021-10-06T19:53:36+5:30

The person who killed the person due to pigeon pelting was sentenced to life imprisonment | कबूतरबाजी के कारण व्यक्ति की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

कबूतरबाजी के कारण व्यक्ति की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), छह अक्टूबर मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने दतियाना गांव में ‘कबूतरबाजी’ को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद हत्या करने के अपराध में एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने अभियुक्त संजय पर 10000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि यदि वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो और साल सलाखों के पीछे रहना होगा। दूसरे आरोपी अमित कुमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गयी।

सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी के अनुसार संजय और अमित ने 20 जुलाई, 2010 को सुभाष (40) को गोली मार दी थी ।

सुभाष के भाई राजीव ने शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों ने सुभाष की जान ली थी क्योंकि सुभाष ने उन्हें कबूतर लौटाने से इनकार कर दिया था।

तीनों कबूतरबाजी के शौकीन थे।

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Web Title: The person who killed the person due to pigeon pelting was sentenced to life imprisonment

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