केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को चावल बांटने की अनुमति दे दी

By भाषा | Published: March 29, 2021 09:54 PM2021-03-29T21:54:00+5:302021-03-29T21:54:00+5:30

The Kerala High Court allowed the state government to distribute rice to all ration card holders. | केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को चावल बांटने की अनुमति दे दी

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को चावल बांटने की अनुमति दे दी

कोच्चि, 29 मार्च केरल उच्च न्यायालय ने राज्य की एलडीएफ सरकार को गैर प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को चावल बांटने की सोमवार को अनुमति दे दी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के एक हालिया आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, जिसपर यह फैसला आया है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ‘नीले’ और ‘सफेद’ राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण रोक दिया जाए।

चुनाव आयोग के आदेश पर स्थगन लगाते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसी कोई भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चावल बांट रही है।

चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि ‘नीले’ और ‘सफेद’ राशन कार्ड धारकों को चावल बांटने की घोषणा जनवरी में बजट में की गई थी। साथ ही, सरकार ने इस सिलसिले में चार फरवरी को आदेश जारी किया था।

सरकार ने कहा कि यह फैसला राज्य में ईस्टर, विशु और रमजान के त्योहारों के मद्देनजर लिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The Kerala High Court allowed the state government to distribute rice to all ration card holders.

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे