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गैंगस्टर कानून के तहत अदालत ने व्यक्ति को चार साल जेल की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: December 18, 2020 15:46 IST

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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 18 दिसंबर जिले की स्थानीय अदालत ने लूट और डकैती के कई मामलों में संलिप्तता के लिए व्यक्ति को गैंगस्टर कानून के तहत चार साल जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी इरशाद पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील संदीप सिंह के अनुसार, 2016 में जिले के ककरोली पुलिस थाना क्षेत्र में लूट और डकैती के कई मामलों में शामिल पाए जाने के बाद इरशाद के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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