सरकारी बंगलों के अवैध कब्जे को लेकर दिल्ली HC ने लगाई केंद्र को फटकार, दो हफ्ते के भीतर खाली कराने का दिया निर्देश

By भाषा | Updated: February 5, 2020 14:07 IST2020-02-05T14:07:31+5:302020-02-05T14:07:31+5:30

उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को केंद्र से पूछा था कि ऐसे कितने सरकारी बंगले हैं, जिन पर पूर्व सांसदों, विधायकों या नौकरशाहों का कब्जा है और ये कब्जा कितने समय से है।

The court reprimanded the Center for illegal occupation of government bungalows | सरकारी बंगलों के अवैध कब्जे को लेकर दिल्ली HC ने लगाई केंद्र को फटकार, दो हफ्ते के भीतर खाली कराने का दिया निर्देश

अदालत ने आवास मंत्रालय के सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Highlightsदिल्ली HC ने सरकारी आवासों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के रहने पर आवास मंत्रालय को फटकार लगाई केंद्र को उन्हें दो सप्ताह के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 550 से अधिक सरकारी आवासों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवैध रूप से रहने पर बुधवार को आवास मंत्रालय को फटकार लगाई और केंद्र को उन्हें दो सप्ताह के भीतर खाली कराने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कई वर्षों से सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे को ‘‘साजिश’’ के समान बताया।

पीठ ने सरकार को अवैध निवासियों पर बकाया लाखों रुपये की वसूली का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर सरकारी आवास को खाली कराने के खिलाफ किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसे आदेश का पालन किया जाए, अन्यथा आवास तुरंत खाली कराए जाएं। अदालत ने आवास मंत्रालय के सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को केंद्र से पूछा था कि ऐसे कितने सरकारी बंगले हैं, जिन पर पूर्व सांसदों, विधायकों या नौकरशाहों का कब्जा है और ये कब्जा कितने समय से है। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व सांसदों, विधायकों और नौकरशाहों ने कई सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 

Web Title: The court reprimanded the Center for illegal occupation of government bungalows

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