अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में हेडकांस्टेबल को जमानत दी

By भाषा | Published: January 14, 2021 08:40 PM2021-01-14T20:40:50+5:302021-01-14T20:40:50+5:30

The court granted bail to the head constable in the case of forgery in the constable recruitment examination. | अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में हेडकांस्टेबल को जमानत दी

अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में हेडकांस्टेबल को जमानत दी

नयी दिल्ली, 14 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में दिल्ली पुलिस के एक हेडकांस्टेबल को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

मामला परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों के बैठने से जुड़ा है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने हेडकांस्टेबल विनीत कुमार को 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी बताई जा रही है और जांच अधिकारी को उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

इसने उल्लेख किया कि विनीत के वकील ने बताया है कि आरोपी के ससुर का बृहस्पतिवार को निधन हो गया और उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है।

अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, आरोपी की आयु और सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उसके परिवार की परिस्थितियों पर विचार करते हुए उसकी जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आरोपी के खिलाफ कर्मचारी चयन आयोग के अवर सचिव एच एल प्रसाद द्वारा आगे भेजी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्रसाद ने सात दिसंबर 2020 को सामाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह से मिली शिकायत को आगे भेजा था जिसमें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया था।

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Web Title: The court granted bail to the head constable in the case of forgery in the constable recruitment examination.

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