अदालत ने मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को दुर्घटना बताने वाली याचिका पर जतायी नाखुशी

By भाषा | Updated: December 8, 2021 14:38 IST2021-12-08T14:38:35+5:302021-12-08T14:38:35+5:30

The court expressed displeasure over the petition calling the wife's suicide an accident for compensation | अदालत ने मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को दुर्घटना बताने वाली याचिका पर जतायी नाखुशी

अदालत ने मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को दुर्घटना बताने वाली याचिका पर जतायी नाखुशी

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर नाखुशी जतायी, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या से हुई मौत को सड़क दुर्घटना से हुई मौत बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया है।

राजीव यादव ने मुआवजे के तौर पर मोटी रकम मांगते हुए अदालत का रुख किया था। उसने कहा था कि तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अक्टूबर 2018 को उसकी पत्नी पूजा यादव को टक्कर मार दी थी और यह घटना उस समय हुई थी जब वह मंदिर जा रही थी।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी कामिनी लाऊ ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यादव ने अपनी पत्नी की आत्महत्या से हुई मौत को मोटर दुर्घटना बताकर मुआवजे का दावा कर उसके शव पर पैसा वसूलने की कोशिश की है।

पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पूजा ने अपनी मौत से पांच महीने पहले राजीव से शादी की थी और वह अपने माता-पिता से उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बारे में आए दिन शिकायत करती थी।

उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की मौत के मामले में यादव की भूमिका की उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक अदालत में जांच चल रही है और दहेज तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बचाव की कोशिश के तौर पर दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की गयी।

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Web Title: The court expressed displeasure over the petition calling the wife's suicide an accident for compensation

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