जैव-चिकित्सा कचरा शोधन संयंत्र के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार का रुख पूछा

By भाषा | Updated: October 7, 2021 21:07 IST2021-10-07T21:07:50+5:302021-10-07T21:07:50+5:30

The court asked the stand of the Center and Delhi government on the petition against the bio-medical waste treatment plant | जैव-चिकित्सा कचरा शोधन संयंत्र के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार का रुख पूछा

जैव-चिकित्सा कचरा शोधन संयंत्र के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार का रुख पूछा

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां दो जैव-चिकित्सा कचरा शोधन संयंत्रों की स्थापना के खिलाफ एक जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का रुख पूछा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये। याचिका में दावा किया गया है कि दो संयंत्र बनाने के लिए दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में ‘रुचि पत्र का अनुरोध’ अवैध और मनमाना है।

अदालत ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नामक सार्वजनिक परमार्थ संगठन की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की।

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Web Title: The court asked the stand of the Center and Delhi government on the petition against the bio-medical waste treatment plant

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