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अदालत ने मध्यस्थता निर्णय के लिए बैंक से अफगान दूतावास के खाते में 1.8 करोड़ रुपये शेष रखने को कहा

By भाषा | Updated: August 24, 2021 20:07 IST

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश दिया है कि वह एक फर्म के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय होने तथा अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर सुनिश्चित करे कि अफगान दूतावास के तीन खातों में न्यूनतम शेष राशि के रूप में 1.8 करोड़ रुपये रहें। अदालत ने कहा कि किसी अत्यावश्यक स्थिति में दूतावास को सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर से पहले अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने डिक्री धारक केएलए कोंस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दूतावास को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया था कि अफगानिस्तान में सरकार गिरने और तालिबान के वहां तेजी से कब्जा करने के कारण मध्यस्थता निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर उत्पन्न आशंका के मद्देनजर दूतावास की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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