शिकायत के समाधान में विलंब के लिए आयोग ने नगर निकाय को फटकार लगाई

By भाषा | Updated: July 9, 2021 20:11 IST2021-07-09T20:11:36+5:302021-07-09T20:11:36+5:30

The commission reprimanded the municipal body for the delay in resolving the complaint | शिकायत के समाधान में विलंब के लिए आयोग ने नगर निकाय को फटकार लगाई

शिकायत के समाधान में विलंब के लिए आयोग ने नगर निकाय को फटकार लगाई

तिरुवनंतपुरम, नौ जुलाई केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम नगर निगम को पड़ोसी की जमीन से भूस्खलन की वजह से संपत्ति को खतरा होने का दावा करनेवाले व्यक्ति की शिकायत का समाधान करने में विलंब करने पर फटकार लगाई।

आयोग ने निगम को समयबद्ध तरीक़े से शिकायत का समाधान नहीं करने के पीछे के कारणों को तत्काल बताने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एंथनी डोमिनिकन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को यह मानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि 2018 में की गई उसकी शिकायत का निपटारा नहीं होने से उसके पड़ोसी को फ़ायदा हुआ।

पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि विलंब की वजह से शिकायतकर्ता को अपनी बीमार पत्नी को कहीं और भेजना पड़ा।

आयोग ने तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर से भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई शिकायत पर हुई कार्रवाई के संबंध में 27 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। पैनल ने अप्रैल, 2019 में इस मुद्दे पर आदेश पारित किया था लेकिन निगम ने यह लागू नहीं किया और शिकायतकर्ता को फिर आयोग का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा।

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Web Title: The commission reprimanded the municipal body for the delay in resolving the complaint

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