वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: August 20, 2021 11:53 IST2021-08-20T11:53:35+5:302021-08-20T11:53:35+5:30

The Central Government should respond in the language in which the plaintiff presents the case: Madras High Court | वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास उच्च न्यायालय

वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति एम दुरईसामी ने मदुरै से माकपा सांसद एस वेंकटेशन की जनहित याचिका पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि राजभाषा अधिनियम भी यही कहता है। पीठ ने कहा, ‘‘अगर अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखा गया है तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए।’’ सांसद ने अपनी याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सभी पत्राचारों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें तमिलनाडु में सीआरपीएफ भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र बनाने से संबंधित एक प्रश्न का केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जवाब हिंदी में मिला था। वेंकटेशन ने ट्वीट किया कि अदालत ने निर्देश दिया था कि अगर जनप्रतिनिधि केंद्र को अंग्रेजी में लिखते हैं, तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The Central Government should respond in the language in which the plaintiff presents the case: Madras High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Madras High Court