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तेलंगाना रेल रोको मामला : टीआरएस विधायक व 17 अन्य दोषी करार

By भाषा | Updated: July 28, 2021 23:29 IST

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हैदराबाद, 28 जुलाई हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने बुधवार को सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक विधायक और 17 अन्य लोगों को जुलाई 2010 में आयोजित 'रेल रोको' आंदोलन के दौरान एक यात्री ट्रेन को रोकने का दोषी पाए जाने पर प्रत्येक पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए यह आंदोलन किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक जी नारायण के मुताबिक सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायालय ने सरकारी मुख्य सचेतक और वारंगल पश्चिम के विधायक डी विनय भास्कर और अन्य लोगों को रेलवे अधिनियम के तहत दोषी पाया और प्रत्येक व्यक्ति पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका उन्होंने भुगतान कर दिया।

रेलवे सुरक्षा बल ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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