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सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा- 'जजों पर आरोप लगाना आजकल फैशन बन गया है'

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2022 4:06 PM

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे देश में न्यायाधीशों पर हमले हो रहे हैं और जिला न्यायाधीशों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कई बार तो लाठी चलाने वाला पुलिसकर्मी भी नहीं होता है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने कहा- जज जितना मजबूत होगा, आरोप उतने ही खराब होंगेकोर्ट ने कहा- न्यायालयों में न्यायाधीशों को खुले तौर पर धमकाना आम बात हो गई है

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जजों को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। देश की शीर्ष अदालत ने इसे लेकर कहा कि जजों पर आरोप लगाना आजकल एक फैशन बन गया है। कोर्ट ने कहा, यह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है।

उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि एक वकील को अवमानना ​​का दोषी पाया गया और उसे 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जज जितना मजबूत होगा, आरोप उतने ही खराब होंगे।"

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे देश में न्यायाधीशों पर हमले हो रहे हैं और जिला न्यायाधीशों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कई बार तो लाठी चलाने वाला पुलिसकर्मी भी नहीं होता है। कोर्ट ने जेल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने कहा, "अगर वे न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे।"

अदालत ने आरोपी वकील के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कहा, "ऐसे वकील न्यायिक प्रक्रिया पर धब्बा हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।" जज ने कड़े शब्दों में कहा, "यह आदमी पूरी तरह से अक्षम्य है। वह वकीलों के एक वर्ग से ताल्लुक रखता है, जो पूरी तरह से अक्षम्य हैं। वे कानूनी पेशे पर एक धब्बा हैं।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "न्यायाधीश ने उसके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया। वह उच्च न्यायालय के पास एक चाय की दुकान पर पाया गया। उसे बचाने के लिए 100 अधिवक्ता उसके ऊपर लेट गए और गैर-जमानती वारंट को तामील करने से रोक दिया। सीसीटीवी फुटेज है ... और इससे भी बदतर, जब मामला वापस आया, तो उन्होंने न्यायमूर्ति पीटी आशा के खिलाफ आरोप लगाए।“

अदालत ने कहा कि दो सप्ताह की कैद एक बहुत ही उदार सजा है और जब वह दो सप्ताह के लिए जेल जाएगा और जब उसे अभ्यास से रोक दिया जाएगा तो उसे कुछ पछतावा होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को खुले तौर पर धमकाना आम बात हो गई है।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टJustice
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