ललितपुर (उप्र), 11 नवंबर ललितपुर जिले की एक अदालत ने एक तांत्रिक को झाड़-फूंक के बहाने एक दलित महिला से बलात्कार करने के ढाई साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) लखनलाल ने बुधवार को बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससी-एसटी) के न्यायाधीश जगदीश कुमार की अदालत ने झाड़-फूंक करने के बहाने एक दलित महिला से बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए तालबेहट थाना क्षेत्र के तांत्रिक राहुल प्रजापति को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।"
एडीजीसी ने बताया कि सात जून 2018 की रात महिला का बलात्कार किया गया था।
उन्होंने बताया, "पीड़िता की तबीयत खराब रहती थी। तांत्रिक राहुल प्रजापति तंत्र विद्या से पीड़िता को ठीक करने के बहाने उसे रात में टेकरी ढाबा के पास एकांत जगह ले गया और उसका बलात्कार किया । तांत्रिक घटना के बाद हुई गिरफ्तारी से ही जेल में बंद है।
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