डॉट्स सेंटर संबंधी याचिका को अभिवेदन के तौर पर लें: अदालत ने आप से कहा

By भाषा | Published: April 11, 2021 05:59 PM2021-04-11T17:59:54+5:302021-04-11T17:59:54+5:30

Take the petition related to Dots Center as a representation: the court told you | डॉट्स सेंटर संबंधी याचिका को अभिवेदन के तौर पर लें: अदालत ने आप से कहा

डॉट्स सेंटर संबंधी याचिका को अभिवेदन के तौर पर लें: अदालत ने आप से कहा

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को यहां द्वारका में दिल्ली सरकार के औषधालय में स्वास्थ्य सेवाओं से तपेदिक उपचार के लिए बने डॉट्स केंद्र को अलग करने की मांग वाली याचिका को एक अभिवेदन के तौर पर लेने को कहा है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि एक वकील द्वारा दायर याचिका में उठाया गया मुद्दा "विचार योग्य" है, ताकि औषधालय में आने वाले मरीजों की सुरक्षा और हित सुनिश्चित हो सके।

अदालत ने सरकार से 30 दिनों के भीतर प्रतिवेदन पर निर्णय लेने और याचिकाकर्ता एस बी त्रिपाठी को भी जवाब भेजने को कहा है।

इस निर्देश के साथ ही अदालत ने त्रिपाठी की याचिका का निस्तारण किया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि क्षय रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार (डॉट्स) का केंद्र द्वारका के सेक्टर 12 में दिल्ली सरकार के औषधालय में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से अलग होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि डॉट्स केंद्र दवाखाने के करीब से चलाया जा रहा है और क्षय रोग संक्रामक होता है, दोनों को एक-दूसरे से अलग होना चाहिए ताकि अन्य रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा न हो।

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Web Title: Take the petition related to Dots Center as a representation: the court told you

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