तबलीगी जमात : अदालत ने विदेशियों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुलिस की 44 याचिकाओं को खारिज किया

By भाषा | Updated: November 19, 2020 23:12 IST2020-11-19T23:12:51+5:302020-11-19T23:12:51+5:30

Tabligi Jamaat: Court rejects 44 police petitions against the order for acquittal of foreigners | तबलीगी जमात : अदालत ने विदेशियों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुलिस की 44 याचिकाओं को खारिज किया

तबलीगी जमात : अदालत ने विदेशियों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुलिस की 44 याचिकाओं को खारिज किया

नयी दिल्ली, 19 नवंबर एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 44 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में मजिस्ट्रेट की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें विदेशी लोगों को वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के अपराधों से बरी कर दिया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई आधार नहीं है।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने 24 अगस्त को भारतीय दंड संहिता और महामारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 36 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून के तहत भी आरोप तय किए गए थे।

हालांकि विदेशी नागरिकों को वीजा प्रावधानों के उल्लंघन, जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलाने जैसे आरोपों से बरी कर दिया गया था।

जिन अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें छह महीने से लेकर आठ साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

पुलिस ने पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कर अनुरोध किया था कि जिन अपराधों में 36 विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया था, उनमें आरोप तय किए जाएं।

पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ भी याचिका दायर की थी जिसमें छह देशों के आठ विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि आठ विदेशी नागरिकों को बरी किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट का आदेश "पूरी तरह विचार कर दिया गया था और उसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

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Web Title: Tabligi Jamaat: Court rejects 44 police petitions against the order for acquittal of foreigners

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