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झारखंड: मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिर से भेजी गई जेल

By एस पी सिन्हा | Published: February 04, 2023 6:02 PM

पूजा सिंघल पर आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई थी। इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी।

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ठळक मुद्देझारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अदालत में आत्मसमर्पण कियाखूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी हैं पूजा सिंघलपूजा सिंघल मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने से औपबंधिक जमानत पर थीं

रांची: झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने आज शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया। दरअसल पूजा सिंघल मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने से औपबंधिक जमानत पर थी। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी हैं। शनिवार को औपबंधिक जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

उल्लेखनीय है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। विगत 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से अधिक राशि बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर कई दिनों तक पूछताछ की थी।

सन 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। वहीं जेल में बंद पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने के लिए औपबंधिक जमानत दी थी। मनरेगा में यह घोटाला उस वक्त हुआ था जब पूजा सिंघल वहां 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक डीसी के रूप में पदस्थापित थीं। इसी दौरान 18.06 लाख का घोटाला हुआ था।

 पूजा सिंघल पर आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई थी। इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी। घोटाला सामने आने पर झारखंड सरकार ने इसकी जांच शुरू कराई थी लेकिन बाद में सिंघल को इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। बाद में ईडी ने इस मामले की जांच करते हुए पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी एवं सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ 5 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

टॅग्स :झारखंडPooja Singhalहेमंत सोरेनHemant Soren
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