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कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है, मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने पर भाजपा

By अनिल शर्मा | Updated: April 20, 2023 14:48 IST

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है।

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ठळक मुद्देसूरत की अदालत ने 'मोदी सरनेम' केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर गुरुवार रोक लगाने से इनकार कर दिया।कोर्ट के फैसले को भाजपा ने न्यायपालिका और लोगों की जीत करार दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अदालत का फैसला साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है।

नयी दिल्लीः सूरत की अदालत ने 'मोदी सरनेम' केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर गुरुवार रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत द्वारा कांग्रेस नेता की याचिका खारिज किए जाने के बाद भाजपा ने इसे न्यायपालिका और लोगों की जीत करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्त संबित पात्रा ने कहा कि अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है।’

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि अदालत का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है। पात्रा ने कहा, ‘आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है। और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।’ संबित पात्रा ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि ‘अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था।’’

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी।

 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। 

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