नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी की अर्जी खारिज कर दी, जो करोड़ों के अवैध खनन मामले में आरोपी है और जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जमानत की शर्त में छूट मांगी है। बता दें कि रेड्डी ने मंगलवार को अपनी नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया था।
नामांकन में उन्होंने घोषणा की कि उनके खिलाफ अवैध खनन से संबंधित 19 मामले दर्ज हैं और अदालतों के समक्ष विभिन्न चरणों में लंबित हैं। मालूम हो, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से दो दशक पुराना रिश्त तोड़ते हुए अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी ने हाल ही में 'कल्याण राज्य प्रगति पक्ष' (केआरपीपी) का गठन किया है। वो अपनी पार्टी के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मैदान में उतरे हैं।
गली जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के चुनावी घोषणापत्र में किसानों को रोजाना नौ घंटे की नि:शुल्क बिजली आपूर्ति, पांच लाख से कम आय वालों के लिए 'आरोग्य श्री स्वास्थ्य बीमा' योजना, घर की महिला मुखिया को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, प्रत्येक परिवार को 250 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 2,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की बात कही है।
कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी।
(भाषा इनपुट के साथ)