सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 13, 2022 17:59 IST2022-07-13T17:59:13+5:302022-07-13T17:59:13+5:30

सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के तीनों अंगों में शुरू की गई नई भर्ती योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। 

Supreme Court will hear pleas challenging 'Agnipath' scheme on 15 July | सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

Highlightsसुप्रीम कोर्ट 'अग्निपथ' योजना के संबंध में दायर की गई सभी याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगीमामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच करेगीकेंद्र सरकार ने भी मामले में कैवियट दायर करके उसके पक्ष को सुनने की गुजारिश की है

नई दिल्ली: भारत सरकार की तरफ से सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ' योजना को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 'अग्निपथ' से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ 15 जुलाई को सुनवाई करेगा।

जानकारी के मुताबिक देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच करेगी। समाचार वेबसाइट 'एनडीटीवी' के अनुसार कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों के भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़ा किया गया है।

याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अब यह डर सता रहा है कि सेवा चयनीत होने के बाद उनका 20 साल का करियर अब महज 4 साल का रह जाएगा।

इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि 2017 में हज़ारों छात्रों को ट्रेनिंग दी गई लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। नियुक्ति पत्र का आश्वासन दिया गया है लेकिन इस योजना के आने के बाद अब उनका क्या होगा।

अग्निपथ योजना नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग

बता दें कि बीते 20 जून को अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी।अर्जी में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे।

सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, उसमें देश भर में हुए अग्निपथ स्कीम के विरोध का भी जिक्र है। याचिका में कहा गया कि यूपी,बिहार,झारखंड,उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। इसी मुद्दे पर हर्ष अजय सिंह और एक अन्य ने याचिका दाखिल की है।

केंद्र सरकार ने भी दाखिल की है कैवियट

हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कैवियट दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट संबंधित याचिका के विषय में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत भर्ती के लिए 7 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया है।

Web Title: Supreme Court will hear pleas challenging 'Agnipath' scheme on 15 July

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