AAP विधायक की अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
By भाषा | Published: June 27, 2019 12:29 PM2019-06-27T12:29:32+5:302019-06-27T12:29:32+5:30
लोक सभा चुनावों से पहले सहरावत के कथित रूप से भाजपा में शामिल होने के कारण विधान सभा सचिवालय ने उन्हें यह नोटिस दिया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के विद्रोही विधायक देवेन्दर सहरावत को दल बदल कानून के तहत विधान सभा सचिवालय से मिले नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा। लोक सभा चुनावों से पहले सहरावत के कथित रूप से भाजपा में शामिल होने के कारण विधान सभा सचिवालय ने उन्हें यह नोटिस दिया है।
इस विधायक का दावा है कि उसने अभी तक भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने बृहस्पतिवार को देवेन्दर सहरावत की याचिका का उल्लेख किया।
पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी। पीठ ने सोराबजी से कहा कि याचिका की प्रति दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी सहित सभी पक्षकारों को दी जाये। आप ने दल बदल कानून के तहत देवेन्दर सहरावत और अनिल बाजपेयी को अयोग्य घोषित करने के लिये याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि ये दोनों सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं। इसके बाद विधान सभा सचिवालय ने सहरावत के अलावा आप के एक अन्य विद्रोही विधायक अनिल बाजपेयी को भी नोटिस जारी किया है।
बिजवासन सीट से निर्वाचित सहरावत और गांधी नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बाजपेयी को विधान सभा अध्यक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का वक्त दिया है।