धार्मिक स्थलों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश से प्रभावित होंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च

By आदित्य द्विवेदी | Updated: August 23, 2018 09:43 IST2018-08-23T09:43:37+5:302018-08-23T09:43:37+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, रख-रखाव और खातों संबंधी शिकायतों के जांच का आदेश दिया है। इनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।

Supreme Court Strict on religious Shrines scrutiny, all you need to know | धार्मिक स्थलों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश से प्रभावित होंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च

धार्मिक स्थलों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश से प्रभावित होंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च

नई दिल्ली, 23 अगस्तः धार्मिक स्थलों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई, रख-रखाव और संपत्तियों का लेखा-जोखा से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी जिसे जनहित याचिका के तौर पर लिया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मंदिर, मस्जिद, चर्च और चैरिटेबल संस्थाएं प्रभावित होंगी। धार्मिक स्थलों से जुड़ी शिकायतों की जांच जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगा और धर्म के आधार कोई भेद नहीं किया जाएगा। 

जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने पिछले महीने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'धार्मिक स्थलों पर आनेवाले लोगों की समस्याओं को देखते हुए, मैनेजमेंट में कमी, साफ-सफाई, संपत्ति की रखवाली और दान या चढ़ावे की रकम का सही प्रकार से प्रयोग ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार को ही नहीं सोचना है। यह कोर्ट के लिए भी विचार करने योग्य मुद्दा है।'

देश में इस समय 20 लाख से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हैं। इनकी ऑडिट और पीआईएल की वजह से कोर्ट पर भार बढ़ना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में करीब 3 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में जजों के कई पद खाली हैं।

Web Title: Supreme Court Strict on religious Shrines scrutiny, all you need to know

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