सुप्रीम कोर्ट ने 3 उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर लगाई रोक, NEET-UG 2024 रद्द करने की याचिका पर जारी किया नोटिस
By मनाली रस्तोगी | Updated: June 20, 2024 13:18 IST2024-06-20T13:10:19+5:302024-06-20T13:18:17+5:30
मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले 20 छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर लगाई रोक, NEET-UG 2024 रद्द करने की याचिका पर जारी किया नोटिस
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों को लेकर तीन उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग सहित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, केंद्र और अन्य से जवाब भी मांगा।
एनटीए और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर एक याचिका में एनटीए और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि अगर परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से 0।001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। एनटीए अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था। नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक और विसंगतियों के आरोपों ने देश भर में भारी हलचल पैदा कर दी है, विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।