'हाई कोर्ट जाएं', अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, यूपी की जेल में जान को बताया था खतरा
By विनीत कुमार | Published: March 28, 2023 12:15 PM2023-03-28T12:15:29+5:302023-03-28T12:24:46+5:30
यूपी की जेल में जान को खतरा बताने और शिफ्ट नहीं किए जाने को लेकर अतीक अहमद की ओर से दायर याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार नहीं करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस माफिया ने यूपी की जेल में अपनी जान को खतरा जताया था। उसने याचिका में कहा था कि वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा।
अतीक अहमद को कल की गुजरात के साबरमती जेल से यूपी में प्रयागराज के नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। यूपी पुलिस उसे सड़क के रास्ते से गुजरात से प्रयागराज लेकर आई थी।
Supreme Court refuses to entertain Atiq Ahmed's plea seeking protection, don't want to be shifted to UP jail. Supreme Court asks Atiq Ahmed's lawyer to move High Court with his grievances. pic.twitter.com/7xXFsMXRbj
— ANI (@ANI) March 28, 2023
फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।