सुप्रीम कोर्ट का आदेशः महबूबा मुफ्ती की बेटी को मिली मां से मिलने की इजाजत, तारीगामी भी श्रीनगर से लाए जाएंगे एम्स
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2019 11:05 IST2019-09-05T11:05:20+5:302019-09-05T11:05:20+5:30
इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेशः महबूबा मुफ्ती की बेटी को मिली मां से मिलने की इजाजत, तारीगामी भी श्रीनगर से लाए जाएंगे एम्स
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सुप्रीम कोर्ट ने मां से मिलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा सीताराम येचुरी की याचिका पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारीगामी को भी श्रीनगर से एम्स लाने के आदेश जारी किए हैं।
इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi says,"keeping in view the fact that CPI(M) leader, Yousuf Tarigami needs better treatment, he shall be shifted to AIIMS, Delhi, from Srinagar for better treatment." https://t.co/geVOYVcMmG
— ANI (@ANI) September 5, 2019
उनकी ओर से पेश अधिवक्ता आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी।
अदालत ने येचुरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए उस हलफनामे को भी देखा जो उन्होंने अपनी यात्रा और 29 अगस्त को तारिगामी से हुई मुलाकात के बारे में दिया है। शीर्ष अदालत ने येचुरी को इस शर्त के साथ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी थी कि वह सिर्फ उनसे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई भाषा से इनपुट्स लेकर