डॉग लवर्स की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में भेजने का किया फैसला
By अंजली चौहान | Updated: August 22, 2025 11:34 IST2025-08-22T11:27:26+5:302025-08-22T11:34:36+5:30
Supreme Court On Stray Dog: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक अच्छा आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाना चाहिए।"

डॉग लवर्स की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में भेजने का किया फैसला
Supreme Court On Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा डॉग्स के शेल्टर में रखे जाने के फैसले में बड़ा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
#WATCH | On the Supreme Court verdict on stray dogs in Delhi-NCR, Delhi Mayor Raja Iqbal Singh says, "...We welcome the decision. This is a very good decision, and we will implement it 100%. The dog lovers and the NGOs also wanted the dogs to be sterilised and left. The… pic.twitter.com/Bo5OLMAOET
— ANI (@ANI) August 22, 2025
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक अच्छा आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को कुत्तों की देखभाल करनी होगी। मैं अधिकारियों से अपील करती हूँ कि वे थोड़ा और मानवीय व्यवहार करें।"
#WATCH | Over SC order on stray dogs in Delhi-NCR, Supreme Court lawyer and petitioner Nanita Sharma says," It is a good order which clearly states that the dogs need to be released back after sterilisation. The dogs have to be looked after by the authorities. I appeal to the… pic.twitter.com/gaNyemoiqm
— ANI (@ANI) August 22, 2025
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में कुत्तों के काटने से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सोमवार, 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ़्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी कुत्तों को उठाने का आदेश दिया। साथ ही, अधिकारियों को उनके लिए आश्रय स्थल बनाने और उन्हें वापस न छोड़ने का निर्देश दिया।
Supreme Court orders that no public feeding of dogs will be allowed, and dedicated feeding spaces for stray dogs to be created. Supreme Court says there have been instances due to such feeding instances. https://t.co/XKbWVyRwwd
— ANI (@ANI) August 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नगर निगम अधिकारियों को भोजन क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया और कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएँगे जिनमें लिखा होगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में उपस्थित होने और राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सुझाव देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से पशु प्रेमियों और कल्याणकारी संगठनों में आक्रोश फैल गया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 28 जुलाई को एक समाचार पर स्वतः संज्ञान लिया था।
11 अगस्त को, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि तुरंत कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएँ और 8 सप्ताह के भीतर पूरे दिल्ली राज्य में बुनियादी ढाँचे के निर्माण की रिपोर्ट दी जाए और आवारा कुत्तों को तुरंत उन आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए।
#WATCH | Delhi: Sonali Gaba, who runs a shelter home for dogs, says, " We had faith that the SC would rule in our favour. You can't say that any and every dog is aggressive; there should be proof. We are happy with the SC order. We are happy that the court has ruled on creating… pic.twitter.com/D4KEfLgduV
— ANI (@ANI) August 22, 2025
अगले दिन, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर गवई ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला पिछली पीठ से वापस ले लिया और इसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली नई पीठ ने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की और 11 अगस्त के निर्देशों पर रोक लगाने की अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।