"नानक शाह फकीर" को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 13 अप्रैल को होगी रिलीज

By भाषा | Updated: April 10, 2018 15:49 IST2018-04-10T15:49:30+5:302018-04-10T15:49:30+5:30

सिखों के पहले गुरू, गुरू नानक देव के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने की राह में रोड़ा अटकाने पर शीर्ष अदालत ने शीर्ष सिख निकाय शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की।

Supreme Court-Nanak Shah Fakir-Akal-Takht-released on April 13 | "नानक शाह फकीर" को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 13 अप्रैल को होगी रिलीज

"नानक शाह फकीर" को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 13 अप्रैल को होगी रिलीज

नई दिल्ली, 10 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादित फिल्म 'नानक शाह फकीर' के संपूर्ण भारत में 13 अप्रैल को रिलीज किए जाने का रास्ता साफ कर दिया। सिखों के पहले गुरू, गुरू नानक देव के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने की राह में रोड़ा अटकाने पर शीर्ष अदालत ने शीर्ष सिख निकाय शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) जैसे वैधानिक निकाय ने एक बार फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी तो किसी व्यक्ति को इसके रिलीज में रूकावट डालने का अधिकार नहीं है ।

पीठ ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाये रखने और बिना किसी बाधा के फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता एवं अवकाश प्राप्त नौसेना अधिकारी तथा फिल्म के निर्माता हरिंदर एस सिक्का ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा का आग्रह किया था ।

सीबीएफसी ने 28 मार्च को सिनेमा को हरी झंडी दे दी थी लेकिन सिक्का ने दावा किया कि 30 मार्च को उन्हें एसजीपीसी का एक पत्र मिला जिसमें उनसे फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए कहा गया था।

Web Title: Supreme Court-Nanak Shah Fakir-Akal-Takht-released on April 13

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