गुजरात में मादक पदार्थ जब्ती मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हो: दिग्विजय सिंह

By भाषा | Updated: October 1, 2021 13:11 IST2021-10-01T13:11:56+5:302021-10-01T13:11:56+5:30

Supreme Court judge should investigate drug seizure case in Gujarat: Digvijay Singh | गुजरात में मादक पदार्थ जब्ती मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हो: दिग्विजय सिंह

गुजरात में मादक पदार्थ जब्ती मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हो: दिग्विजय सिंह

जयपुर, एक अक्टूबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर एक महीने में हेरोइन की दो बड़ी खेप पकड़े जाने के मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाए जाने की मांग की है।

दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में ही जांच होनी चाहिए।’’

उन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) पर अविश्वास जताते हुए कहा, ‘‘एक महीने के अंतराल में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई है। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जाए। केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी है लेकिन उस पर किसी तरह का भरोसा नहीं है।’’

उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मुंद्रा बंदरगाह पर आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा टेल्कम पाउडर के नाम से आयातित 3000 किलो हेरोइन पकड़ी। इसकी बाजार कीमत 21,000 करोड़ रुपये है। सिंह के अनुसार जांच में पाया गया कि इसी तरह की 25,000 किलो की एक खेप पहले आई थी जिसका कोई अता पता नहीं है। इसकी बाजार में कीमत 1.75 लाख करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर सिंह ने नोटबंदी व कालेधन को लेकर भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा। हालांकि, उन्होंने पंजाब, राजस्थान में संगठन व सरकार से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से इनकार किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे।

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Web Title: Supreme Court judge should investigate drug seizure case in Gujarat: Digvijay Singh

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