नई दिल्ली: उत्पीड़न मामले में फंसे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए बीवी श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने को कहा। दरअसल, श्रीनिवास पर उनकी ही पार्टी की जो अब निष्कासित महिला पार्टी सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया है।
महिला ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर इस मामले में 10 जुलाई तक जवाब मांगा है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।
कोर्ट ने कहा कि हमने 164 के बयान का अवलोकन किया है जिसे अभियोजन पक्ष ने बड़ी शालीनता से हमारे सामने रखा है। हम इस समय राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।
बता दें कि युवा कांग्रेस की निष्कासित प्रमुख अंगकिता दत्ता द्वारा 18 अप्रैल को कई ट्वीट्स के जरिए श्रीनिवास पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगया गया था।