सुप्रीम कोर्ट ने रमजान के कारण आखिरी चरण में सुबह 5 बजे से मतदान की याचिका खारिज की

By विनीत कुमार | Updated: May 13, 2019 12:41 IST2019-05-13T12:41:01+5:302019-05-13T12:41:01+5:30

यह मामला इस महीने की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तब चुनाव आयोग को इस संबंध में फैसला लेने को कहा था।

Supreme Court dismissed petition to change voting time from 7 am to 5 am because of Ramzan | सुप्रीम कोर्ट ने रमजान के कारण आखिरी चरण में सुबह 5 बजे से मतदान की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के आखिर चरण के वोटिंग के समय में बदलाव करने की याचिका को ठुकरा दिया है। पेशे से वकील निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के वोटिंग के समय नहीं बदलने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पाशा ने रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए यह मांग की थी कि मुस्लिमों की सहूलियत के लिए वोट डालने के समय में बदलाव किया जाए और इसे सुबह 5 बजे से शुरू किया जाए। अभी की व्यवस्था के अनुसार आमतौर पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होती है।

यह मामला इस महीने की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तब चुनाव आयोग को इस संबंध में फैसला लेने को कहा था। हालांकि, चुनाव आयोग ने तब भी इस विचार को खारिज किया था। 

दरअसल, पाशा ने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि मुस्लिम रमजान के दिनों में सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठते हैं और फिर उन्हें दिन भर उपवास पर रहना होता है। ऐसे में उनके लिए गर्मी के बीच वोट करना मुश्किल होगा। चुनाव आयोग ने हालांकि कहा कि उसने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट की व्यवस्था बनाई है जो करीब 11 घंटे है और मतदान के लिए पर्याप्त है। 

साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग के लिए पोलिंग अधिकारियों को 15-16 घंटे काम करने होते हैं और इसमें वोटिंग शुरू होने से पहले उसकी जांच से लेकर ईवीएम जमा कराने तक की बात शामिल है। ऐसे में सुबह 4.30 बजे या 5 बजे से वोटिंग शुरू करना मुश्किल है।

Web Title: Supreme Court dismissed petition to change voting time from 7 am to 5 am because of Ramzan