सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, जफर अहमद फारुकी को दी जाए सुरक्षा

By विनीत कुमार | Published: October 14, 2019 05:47 PM2019-10-14T17:47:45+5:302019-10-14T17:49:35+5:30

अहमद फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में पूर्व में बनाई गई तीन सदस्यों वाली मध्यस्थता पैनल के एक सदस्य श्रीराम पांचू के जरिए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी।

Supreme Court directed UP government to provide security to Sunni Waqf Board chairman Zufar Ahmad Farooqui | सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, जफर अहमद फारुकी को दी जाए सुरक्षा

यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारुकी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश (फाइल फोटो)

Highlightsजफर अहमद फारुकी को जान के खतरे का अंदेशा सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को सुरक्षा मुहैया करना को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारुकी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। जफर अहमद फारुकी ने अपने जान के खतरे का अंदेशा जताया है।

दरअसल, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता समिति द्वारा उसे संबोधित पत्र का संज्ञान लिया कि फारूकी को जान के खतरे की आशंका है। इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार को फारूकी को सुरक्षा प्रदान करने के लिये तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू ने फारूकी की सुरक्षा को खतरे के बारे में यह पत्र संविधान पीठ को लिखा था। इस समिति के तीसरे सदस्य आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर थे।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Supreme Court directed UP government to provide security to Sunni Waqf Board chairman Zufar Ahmad Farooqui

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