सीएम योगी के खिलाफ मामला वापस लेने के विरोध में याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
By भाषा | Published: August 21, 2018 04:25 AM2018-08-21T04:25:39+5:302018-08-21T04:25:39+5:30
योगी आदित्यनाथ के नफरत भरे कथित भाषण के बाद गोरखपुर में उसी दिन हिंसा की कई घटनाएं हुईं. प्राथमिकी में यह भी दावा किया गया था कि आदित्यनाथ के भाषण के बाद दंगे हुए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गयी
नई दिल्ली, 21 अगस्त: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगों से जुड़ा मामला वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोटिस जारी किया और राज्य सरकार से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा।
तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और कई अन्य लोगों के खिलाफ 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर के कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। प्राथमिकी में दो समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि आदित्यनाथ के नफरत भरे कथित भाषण के बाद गोरखपुर में उसी दिन हिंसा की कई घटनाएं हुयीं।
प्राथमिकी में यह भी दावा किया गया था कि आदित्यनाथ के भाषण के बाद दंगे हुए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गयी। आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। एक फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट के आदेश में आदित्यनाथ के खिलाफ आरोपपत्र को संज्ञान लिया गया था।