CAA पर समर्थन, गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पारित, कांग्रेस विधायक ने खून से लिखा खत, लहराया पोस्टर, हंगामा

By भाषा | Published: January 10, 2020 07:29 PM2020-01-10T19:29:39+5:302020-01-10T19:29:39+5:30

यह प्रस्ताव गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को विधेयक लाने का ‘‘ साहसिक और ऐतिहासिक’’ फैसला लेने और संसद से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी गई है। दो घंटे तक चली बहस के बाद बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया।

Support on CAA, Gujarat Legislative Assembly passed, Congress MLA wrote letters with blood, waved posters, commotion | CAA पर समर्थन, गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पारित, कांग्रेस विधायक ने खून से लिखा खत, लहराया पोस्टर, हंगामा

हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

Highlightsपिछले महीने वाम शासित केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर सीएए को रद्द करने की मांग की थी।सीएए के आलोचकों का कहना है कि यह भेदभाव करने वाला कानून है क्योंकि इससे मुसलमानों को अलग रखा गया है।

गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए)बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी।

हालांकि, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव पर तीखी बहस के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ पोस्टर लहराया जिसपर उन्होंने कथित रूप से अपने खून से लिखा था। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

यह प्रस्ताव गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को विधेयक लाने का ‘‘ साहसिक और ऐतिहासिक’’ फैसला लेने और संसद से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी गई है। दो घंटे तक चली बहस के बाद बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने वाम शासित केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर सीएए को रद्द करने की मांग की थी। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार होने की वजह से भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

सीएए के आलोचकों का कहना है कि यह भेदभाव करने वाला कानून है क्योंकि इससे मुसलमानों को अलग रखा गया है और यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। 

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