अधीनस्थ अदालतें वकील, वादी की गैरमौजूदगी पर मामलों की सुनवाई पर फैसला ले सकती हैं : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: November 17, 2020 22:34 IST2020-11-17T22:34:03+5:302020-11-17T22:34:03+5:30

Subordinate courts can decide on hearing cases in absence of lawyer, plaintiff: High court | अधीनस्थ अदालतें वकील, वादी की गैरमौजूदगी पर मामलों की सुनवाई पर फैसला ले सकती हैं : उच्च न्यायालय

अधीनस्थ अदालतें वकील, वादी की गैरमौजूदगी पर मामलों की सुनवाई पर फैसला ले सकती हैं : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्देश में मंगलवार को बदलाव किया और स्पष्ट किया कि अगर मामले के बारे में अवगत कराए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली सुनवाई से कोई वकील या वादी दूर रहता है तो संबंधित अधीनस्थ अदालत जरूरी मामलों के आधार पर सुनवाई कर सकती है।

एक प्रशासनिक आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने 15 अगस्त के अपने कार्यालय आदेश की समीक्षा की है। इस आदेश में अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वह उन नियमित मामलों या कम महत्व वाले मामले में कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं करेगी, जहां संबंधित वकील या वादी प्रत्यक्ष तरीके से अदालतों की सुनवाई बहाल होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यवाही में शामिल हो पाने में सक्षम नहीं है।

कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई कर रही है।

आदेश में कहा गया, ‘‘इस अदालत ने मामले की समीक्षा की है और (15 अगस्त के) आदेश में संशोधन किया है। अगर कोई वकील या वादी किसी तारीख पर मामले की सुनवाई के बारे में अवगत कराए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली कार्यवाही से दूर रहता है तो मामलों में सुनवाई का अधिकार संबंधित अदालतों को होगा। इसमें जरूरी मामले या अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाएगा।

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Web Title: Subordinate courts can decide on hearing cases in absence of lawyer, plaintiff: High court

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