Video: 27 महीने बाद आजम खान जेल से ऐसे हुए रिहा, शिवपाल सिंह यादव समेत उनके बेटों ने जेल के बाहर किया सपा नेता का स्वागत

By आजाद खान | Published: May 20, 2022 08:26 AM2022-05-20T08:26:06+5:302022-05-20T09:58:28+5:30

Azam Khan Released: आपको बता दें कि सपा नेता को कल ही अंतरिम जमानत दे दी थी जिसके बाद रामपुर की एक विशेष अदालत ने उनके रिहाई के लिए सीतापुर कारागार (Sitapur Jail) प्रशासन को पत्र भेज दिया था।

SP leader Azam Khan released from jail after 27 months his sons including Shivpal Singh Yadav received him outside jail | Video: 27 महीने बाद आजम खान जेल से ऐसे हुए रिहा, शिवपाल सिंह यादव समेत उनके बेटों ने जेल के बाहर किया सपा नेता का स्वागत

Video: 27 महीने बाद आजम खान जेल से ऐसे हुए रिहा, शिवपाल सिंह यादव समेत उनके बेटों ने जेल के बाहर किया सपा नेता का स्वागत

Highlightsसपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। वह 27 महीने बाद रिहा हुए हैं। इस दौरान सीतापुर जेल के बाहर उनके दोनों बेटे वहां मौजूद थे।

Azam Khan Released: समाजवादी पार्टी (Samajwadi) के नेता आजम खान (Azam Khan) आज जेल से रिहा हो गए है। उन पर धोखाधड़ी का केस चल रहा था जिस पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद रामपुर की एक विशेष अदालत ने उनके रिहाई के लिए सीतापुर कारागार (Sitapur Jail) प्रशासन को पत्र भेज था। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज सुबह सपा नेता को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें लेने के लिए वहां प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे है। इसके अलावा आजम खान के दोनों बेटे भी वहां सुबस से मौजूद थे। आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई को देखते हुए सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 

आजम खान को लेने कौन-कौन पहुंचे जेल

आपको बता दें कि 27 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद आद आजम खान की रिहाई हुई है। जानकारी के अनुसार, आजम खान आज रिहाई के बाद सीधा रामपुर जाएंगे। उनकी रिहाई पर उन्हें रिसीव करने के लिए प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव समेत और अन्य सपा नेता वहां पहुंचे थे। इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और आशू मलिक भी जेल के बाहर पहुंचे है और वे सुबह से वहां उनका इन्तेजार कर रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ बिलारी के सपा विधायक मो. फहीम को भी जेल के बाहर देखा गया है। 

किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने यह भी कहा है, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।’’ गौरतलब है कि आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद थे जिन्हें आज रिहाई मिली है। 

Web Title: SP leader Azam Khan released from jail after 27 months his sons including Shivpal Singh Yadav received him outside jail

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