‘पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत पहली बार एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया गया तस्कर’
By भाषा | Updated: June 21, 2021 01:16 IST2021-06-21T01:16:55+5:302021-06-21T01:16:55+5:30

‘पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत पहली बार एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया गया तस्कर’
नयी दिल्ली, 20जनू दिल्ली पुलिस ने मादक द्रव्य तस्करी के 36 मामलों में शामिल एक आरोपी को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी निरोधक अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया है।
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अधिनियम के तहत एहतियातन हिरासत में लिए जाने का यह पहला मामला है।
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी शराफत शेख उर्फ मोहम्मद अयूब को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है।’’
पुलिस उपायुक्त (अपराध) चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के स्वापक प्रकोष्ठ ने वित्त मंत्रालय के पीआईटीएनडीपीएस डिवीजन को शेख की हिरासत के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।
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