CAA के समर्थन रैली में शामिल हुए छात्र, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

By भाषा | Updated: March 3, 2020 05:29 IST2020-03-03T05:29:49+5:302020-03-03T05:29:49+5:30

प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि छात्र-छात्राओं को स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की रैली में शामिल न किया जाए।

Show cause notice to students, Block Education Officer and Principal who joined CAA support rally | CAA के समर्थन रैली में शामिल हुए छात्र, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

CAA के समर्थन रैली में शामिल हुए छात्र, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में निकली रैली में स्कूली बच्चों के शामिल होने के बाद जिला प्रशासन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएए और एनआरसी के समर्थन में रैली का आयोजन किया था।

रैली में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं भी शामिल हुई थी। राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने बताया कि जब रैली के बारे में जानकारी मिली तब स्कूल के प्रचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों के जवाब आने के बाद इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। सोम ने बताया कि राज्य सरकार का निर्देश है कि छात्र ऐसी (राजनीतिक) रैलियों में शामिल नहीं होंगे।

इसके बाद भी छात्र इस रैली में कैसे शामिल हुए, इस संबंध में जांच की जाएगी। सीएए के समर्थन में रैली में छात्रों के शामिल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

निर्देश में कहा गया है कि 28 फरवरी को विकास खंड अंबागढ़ चौकी में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रैली निकाली गई थी जिसमें शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं शामिल हुईं, जो अनुचित है।

प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि छात्र-छात्राओं को स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की रैली में शामिल न किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के अनुमति के बिना रैली निकाली जाती है तब उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

Web Title: Show cause notice to students, Block Education Officer and Principal who joined CAA support rally

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