सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 4, 2023 01:26 PM2023-08-04T13:26:44+5:302023-08-04T13:29:59+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जबरदस्त झटका देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जबरदस्त झटका देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गई अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तब हम उनकी अपील पर विचार करेंगे।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही अलग-अलग जांच में आरोपी मनीष सिसोदिया को पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत नहीं दिया।
इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका में संलग्न मनीष सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड के देखा और कहा कि अभी मनीष सिसोदिया की पत्नी की स्थिति "काफी स्थिर" हैं और इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी और कोर्ट नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगी।
सर्वोच्च अदालत में मनीष सिसोदिया के लिए पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों जजों की बेंच के सामने सिसोदिया की पत्नी की मौजूदा इलाज के बारे में जानकारी पेश की। वकील सिंघवी ने कहा, "यह लगातार बढ़ने वाली बीमारी है और सिसोदिया की पत्नी को यह बीमारी दोबारा भी हो सकती है। वह अप्रैल से ही इलाज के लिए अस्पताल में हैं।"
कोर्ट से सिसोदिया की पत्नी के बीमारी का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी उनसे भी अधिक उम्र की मां के साथ रह रही हैं और उनका बेटा अमेरिका में रहता है। ऐसे में उनकी देखभाल के लिए अदालत सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने की कृपा करे।
सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच से कहा, ''मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी की देखभाल के लिए कुछ हफ्तों के लिए घर जाने की इजाजत दी जाए।''
मनीष सिसोदिया के वकील की इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा, "आपकी सारी दलील सुनने के बाद हमें लगता है कि जब कोर्ट नियमित जमानत पर सुनवाई करेगा तो इस पर विचार होगा। इसलिए फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।"
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मनीष सिसोदिया के अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष पेश करने के लिए आदेश दिया था।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि चूंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री रहे हैं। इस कारण वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जेल से बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
वहीं 3 जुलाई को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कहते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के हैं।