कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद डटे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, लेकिन अब नहीं हटे तो दर्ज होगा केस
By पल्लवी कुमारी | Published: March 17, 2020 09:01 PM2020-03-17T21:01:48+5:302020-03-17T21:01:48+5:30
भारत में कोरोना वायरस के 137 मामलों की पुष्टि की गई है। भारत में कोरोना वायरस के तीन लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 36 मामले हैं।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के खतरे को देखते हुए दिल्ली में पुलिस और दक्षिण पूर्वी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को शाहीन बाग का दौरा कर सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों से क्षेत्र को खाली करने का आग्रह किया। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि धरना खत्म नहीं किया जाएगा। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के आठ मामले सामने आ चुके हैं।
लोगों के इकट्ठा होने पर रोक के बावजूद शाहीन बाग में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा मार्च के अंत तक 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद भी सोमवार को शाहीन बाग में सैकड़ों लोग इकठ्ठा हुए। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ महिलाओं की अगुवाई वाले धरने को 93 दिन हो गए हैं। धरने को युवा और कॉलेज छात्रों ने संबोधित किया। धरने में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसमें फैज अहमद फैज की कविताओं का पाठ किया गया। विविधता में एकता और क्रांति के नारे लगाए जा रहे थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह प्रतिबंध दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर लागू होगा। गौरतलब है कि इन स्थानों पर में संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ 15 दिसंबर से धरना जारी है।
अब शाहीन बाग से नहीं हटे लोग तो दर्ज होगा केस, हो सकती है दो साल की सजा
16 मार्च को दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राजधानी में ऐसे किसी भी धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति न देने की घोषणा की थी जिसमें पचास से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हो। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अधिकतम दो साल तक की कैद व जुर्माना हो सकते हैं। नया आदेश सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर भी लागू होगा।
दिल्ली में स्कूल, जिम, नाइट क्लब, थिएटर, स्पा सेंटर, साप्ताहिक बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना से दिल्ली में एक महिला की मौत हो चुकी है।