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अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही बिताएंगे दिन

By रुस्तम राणा | Updated: July 15, 2022 14:47 IST

शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है।

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ठळक मुद्देपटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने जुबैर को सशर्त जमानत दीजमानत देने के लिए कोर्ट ने भरवाया 50 हजार का बॉन्डसाथ ही बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। जुबैर पर अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने गुरुवार को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

फेक्ट चेकर वेबसाइट के को-फाउंडर को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत के साथ 50,000 का बांड और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना का आदेश भी दिया है। हालांकि मोहम्मद जुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज मामले में के लिए मिली है। ऐसे में उन्हें अभी यूपी पुलिस के कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जुबैर के खिलाफ यूपी में अलग-अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज हैं। बता दें कि यूपी के हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

 

टॅग्स :मोहम्मद जुबैरदिल्लीट्विटरदिल्ली पुलिस
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