लाइव न्यूज़ :

सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं, रेस्तरां बिल में नहीं जोड़ सकते इसे: दिल्ली हाईकोर्ट

By रुस्तम राणा | Updated: March 28, 2025 18:19 IST

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां संघों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जो होटलों और रेस्तरां को भोजन के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य करने से रोकते हैं।

Open in App

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ग्राहकों द्वारा भोजन के बिल पर सेवा शुल्क का भुगतान स्वैच्छिक है और इसे रेस्तरां या होटलों द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है, साथ ही कहा कि इसे अनिवार्य रूप से वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां संघों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जो होटलों और रेस्तरां को भोजन के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य करने से रोकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीपीए दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्तरां संघों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने CCPA के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि प्राधिकरण केवल एक सलाहकार निकाय नहीं है और उसके पास अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है।

CCPA ने 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें निर्देश दिया गया कि रेस्तरां स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से भोजन बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं, न ही इसे किसी अन्य नाम से छिपाया जा सकता है। CCPA ने कहा कि होटल और रेस्तरां को उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करने से भी प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि यह स्वैच्छिक, वैकल्पिक और पूरी तरह से उपभोक्ता के विवेक पर है।

कानूनी समाचार पोर्टल बार एंड बेंच के अनुसार, प्राधिकरण ने आगे निर्देश दिया था कि सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवा प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, और सेवा शुल्क को भोजन बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है और कुल राशि पर GST के अधीन नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने इन दिशा-निर्देशों पर आपत्तियों को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया, "सीसीपीए एक प्राधिकरण है जिसे सीपीए 2019 के तहत दिशा-निर्देश पारित करने का अधिकार है। दिशा-निर्देश जारी करना सीसीपीए का एक आवश्यक कार्य है। इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए"।

पीठ ने यह भी बताया कि अनिवार्य संग्रह उपभोक्ताओं को यह धारणा बनाकर गुमराह करता है कि वे सेवा कर या जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। रेस्तरां संघों ने तर्क दिया कि दिशा-निर्देश मनमाने और अस्थिर हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि निर्देशों को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है। 

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टजीएसटी
Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीDhurandhar Release Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC से सर्टिफिकेशन से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं पर विचार करने को कहा

कारोबारनवंबर में जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपये?, फरवरी 2024 के बाद सबसे कम

भारतपति क्रूरता साबित करने में नाकाम और दहेज उत्पीड़न आरोपों को ठीक से खारिज नहीं कर पाया, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

बॉलीवुड चुस्कीसंजय कपूर संपत्तिः 30,000 करोड़ रुपये?, सारी संपत्ति पत्नी को देना ‘स्वस्थ परंपरा’, पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, करिश्मा कपूर के बच्चों ने पेंच फंसाया?

क्राइम अलर्टरिश्वत का पैसा शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाया तो अपराध से अर्जित आय माना जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-धन शोधन अपराध

भारत अधिक खबरें

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील