उत्तरी एवं मध्य अंडमान में पहुंच रहे लोगों के लिए पृथक-वास अनिवार्य होगा

By भाषा | Published: April 21, 2021 07:28 PM2021-04-21T19:28:05+5:302021-04-21T19:28:05+5:30

Separate habitat will be compulsory for people arriving in North and Central Andaman. | उत्तरी एवं मध्य अंडमान में पहुंच रहे लोगों के लिए पृथक-वास अनिवार्य होगा

उत्तरी एवं मध्य अंडमान में पहुंच रहे लोगों के लिए पृथक-वास अनिवार्य होगा

पोर्ट ब्लेयर, 21 अप्रैल उत्तरी और मध्य अंडमान प्रशासन ने जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह के लिए अनिवार्य पृथक-वास का आदेश बुधवार को जारी किया।

अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश बृहस्पतिवार को प्रभाव में आ जाएगा और यह इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से इस जिले में आ रहे कई लोग रैपिड एंटीजन जांच में निगेटिव पाये जाने के बाद भी कोविड संक्रमित पाये गये।

उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों और चालकों एवं एसटीएस बसों एवं कार्गों वाहनों के चालकों को छूट प्राप्त होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Separate habitat will be compulsory for people arriving in North and Central Andaman.

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे