उत्तरी एवं मध्य अंडमान में पहुंच रहे लोगों के लिए पृथक-वास अनिवार्य होगा
By भाषा | Published: April 21, 2021 07:28 PM2021-04-21T19:28:05+5:302021-04-21T19:28:05+5:30
पोर्ट ब्लेयर, 21 अप्रैल उत्तरी और मध्य अंडमान प्रशासन ने जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह के लिए अनिवार्य पृथक-वास का आदेश बुधवार को जारी किया।
अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश बृहस्पतिवार को प्रभाव में आ जाएगा और यह इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से इस जिले में आ रहे कई लोग रैपिड एंटीजन जांच में निगेटिव पाये जाने के बाद भी कोविड संक्रमित पाये गये।
उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों और चालकों एवं एसटीएस बसों एवं कार्गों वाहनों के चालकों को छूट प्राप्त होगी।
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