गुजरात दंगों पर SC का फैसला, बिल्कीस बानो को मुआवजा, नौकरी और मकान दे सरकार

By भाषा | Published: April 24, 2019 05:33 AM2019-04-24T05:33:26+5:302019-04-24T05:33:53+5:30

बिल्कीस बानो ने इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका पर उन्हें पांच लाख रूपए मुआवजा देने की राज्य सरकार की पेशकश ठुकराते हुये ऐसा मुआवजा मांगा था जो दूसरों के लिये नजीर बने।

SC verdict on Gujarat riots, government giving compensation, jobs and houses to Balki | गुजरात दंगों पर SC का फैसला, बिल्कीस बानो को मुआवजा, नौकरी और मकान दे सरकार

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

Highlightsबिल्कीस बानो ने इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका पर उन्हें पांच लाख रूपए मुआवजा देने की राज्य सरकार की पेशकश को ठुकराया था विशेष अदालत ने बिल्कीस कांड मामले में 21 जनवरी, 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थीपुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया था। 

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुयी बिल्कीस बानो को 50 लाख रूपए मुआवजा, नौकरी और रहने के लिये मकान देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

पीठ को राज्य सरकार के वकील ने सूचित किया कि इन पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ रोक दिये गये हैं और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी की दो रैंक पदावनति कर दी गयी है। बिल्कीस बानो ने इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका पर उन्हें पांच लाख रूपए मुआवजा देने की राज्य सरकार की पेशकश ठुकराते हुये ऐसा मुआवजा मांगा था जो दूसरों के लिये नजीर बने।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले गुजरात सरकार से कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुये दंगों के दौरान बिल्कीस बानो बलात्कार कांड और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी जबकि पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया था। 

Web Title: SC verdict on Gujarat riots, government giving compensation, jobs and houses to Balki

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