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सुप्रीम कोर्ट ने बस विस्फोट मामले में बरी जावेद खान और अब्दुल गनी से राजस्थान सरकार की याचिका पर मांगा जवाब

By भाषा | Updated: January 28, 2020 06:36 IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले साल 23 जुलाई को खान और गनी सहित छह आरोपियों को बरी कर दिया था जो निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

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ठळक मुद्देबस में बम विस्फोट की घटना में 14 लोगों की मौत हो गई थी।हालांकि, उच्च न्यायालय ने अब्दुल हमीद को मौत की सजा और पप्पू उर्फ ​​सलीम को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 

उच्चतम न्यायालय ने दौसा जिले के समलेटी में एक बस में बम विस्फोट के 24 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर गौर करते हुए सोमवार को दोनों लोगों से जवाब मांगा। उस घटना में 14 लोगों की मौत हो गयी थी।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मामले में जावेद खान और अब्दुल गनी को बरी करने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर गौर दिया और उन्हें नोटिस जारी किए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले साल 23 जुलाई को खान और गनी सहित छह आरोपियों को बरी कर दिया था जो निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अब्दुल हमीद को मौत की सजा और पप्पू उर्फ ​​सलीम को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 

टॅग्स :राजस्थानसुप्रीम कोर्ट
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