अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

By IANS | Published: January 31, 2018 09:59 PM2018-01-31T21:59:18+5:302018-01-31T22:01:08+5:30

अदालत ने कहा कि वह चिंतित है कि क्या एक वीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदते समय कोई 'धोखाधड़ी' की गई या नहीं।

SC reserves decision on Augusta Westland deal | अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 2006-07 में वीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में कथित तौर पर अनियमितताओं व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे से जुड़े खातों की जांच की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति ए.के.गोयल व न्यायमूर्ति यू.यू.ललित की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ व याचिकर्ताओं एनजीओ स्वराज अभियान व टी.एस. सिंहदेव की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया। सिंहदेव छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

अदालत ने कहा कि वह चिंतित है कि क्या एक वीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदते समय कोई 'धोखाधड़ी' की गई या नहीं।

बहस की शुरुआत में वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ की तरफ से पेश होते हुए अदालत से कहा कि आरटीआई की जानकारी से पता चलता है कि बेल हेलीकॉप्टर को निविदा से इनकार कर दिया गया, फिर भी सरकार इसे किराए पर ले रही है।

हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अदालत से कहा कि निविदा में कुछ भी गलत नहीं था और मौजूदा समय में देश में 24 अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं।

Web Title: SC reserves decision on Augusta Westland deal

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