न्यायालय ने राज्यों को सूचना आयोग में रिक्तियों,लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा

By भाषा | Published: August 19, 2021 01:28 AM2021-08-19T01:28:07+5:302021-08-19T01:28:07+5:30

SC asks states to submit status report of vacancies, pending cases in Information Commission | न्यायालय ने राज्यों को सूचना आयोग में रिक्तियों,लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा

न्यायालय ने राज्यों को सूचना आयोग में रिक्तियों,लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को बुधवार को सूचना के अधिकार के तहत राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में रिक्तियों की संख्या तथा लंबित याचिकाओं के ब्यौरे की स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर एवं न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सात जुलाई को केंद्र और राज्यों से 2019 के अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें उन्हें पारदर्शिता कानून के तहत सीआईसी और राज्य पैनल में सूचना आयुक्तों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि अनुपालन पर केंद्र की अंतिम स्थिति रिपोर्ट एक वर्ष पहले दायर की गई थी और उसने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल माधवी दीवान को रिक्तियों की स्थिति, उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों और अन्य निर्देशों के पालन पर नए सिरे से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत केंद्रीय सूचना आयोग और एसआईसी में नियुक्तियों पर 2019 के फैसले को लागू करने का अनुरोध करने वाली एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Web Title: SC asks states to submit status report of vacancies, pending cases in Information Commission

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